Guidelines for Outgoing Visitors Programme

भारतीय सांस्‍कृतिक संबंध परिषद

निवर्तमान आगंतुक कार्यक्रम

(यात्रा अनुदान)

दिशानिर्देश


1. यात्रा सहायता के प्रस्ताव आयोजन से कम से कम 3 महीने पहले भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को प्राप्त होने चाहिए। अंतिम तिथि के बाद किसी अन्य कारण से प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


आवेदन करने की अंतिम तिथि

क. प्रस्‍तावित यात्रा की तिथि ख. आवेदन करने की अंतिम तिथि
1 अप्रैल – 30 जून 31 दिसंबर गत वर्ष
1 जुलाई – 30 सितंबर 31 मार्च
1 अक्‍तूबर – 31 दिसंबर 30 जून
1 जनवरी – 31 मार्च 30 सितंबर

2. आवेदक को यात्रा सहायता के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को न्‍याय संगत बनाने के लिए दो पृष्ठों (अधिकतम) का नोट जमा करना अनिवार्य है:

  • क. वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने से अपने संस्थागत मिशन को पूरा करने में आगंतुक की भागीदारी से आईसीसीआर को कैसे लाभ होगा।
  • ख. आगंतुक की भागीदारी से संबंधित देश में भारत के हितों को कैसे लाभ होगा।
  • ग. आगंतुक की भागीदारी से उसके कलात्मक/व्यावसायिक विकास को कैसे लाभ होगा।
  • घ. यात्रा के कुछ ठोस उद्देश्यों/परिणामों को सूचीबद्ध करना।

3. यात्रा अनुदान के लिए आवेदन सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए जिसमें दो पासपोर्ट आकार के फोटो, मेजबान संगठन के निमंत्रण सहित सभी सहायक दस्तावेजों की प्रतियां, मेजबान संगठन का विवरण, आवेदक के पेशेवर अनुभव का विवरण, भारतीय दूतावास या आईसीसीआर के क्षेत्रीय कार्यालयों (यदि उपलब्ध हो) से अनुशंसा पत्र और साथ ही उपर्युक्त नोट (एस.एन.2 में दर्शाया गया है) आदि शामिल हों। कलाकारों की आउटगोइंग यात्राओं (विदेश में प्रदर्शन के लिए) या प्रदर्शनियों (विदेश में प्रदर्शनियों के लिए) के लिए इसे ओसीडी अनुभाग को spdocd.iccr@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजा जाना चाहिए। संस्कृति के क्षेत्र में सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यक्रमों आदि के लिए विदेश यात्रा का प्रस्ताव रखने वाले विशेषज्ञों/प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए प्रस्ताव को ईमेल द्वारा सम्मेलन और सेमिनार अनुभाग को spdcs.iccr@gov.in पर भेजा जाना चाहिए और संस्कृति के क्षेत्र में अन्य सभी जाने वाले आगंतुकों (जो उपर्युक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं) के लिए इसे ईमेल द्वारा आगंतुक कार्यक्रम अनुभाग को spd-dvp@iccr.gov.in पर भेजा जाना चाहिए और इसकी प्रतिलिपि po-dvpavp@iccr.gov.in पर भेजी जानी चाहिए।


4. प्रतिभागी के अनुरोध का मूल्यांकन उसकी साख, विशेषज्ञता के क्षेत्र, परियोजना का शीर्षक (थीम), मेजबान संगठनों की साख और आईसीसीआर के समर्थन को स्वीकार/प्रचारित करने की उसकी इच्छा के आधार पर किया जाएगा।


5. यात्रा अनुदान का उपयोग सांस्कृतिक क्षेत्र में भागीदार देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए किया जाना है और शैक्षणिक (अकादमिक) सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अनुदान नहीं दिया जाएगा।


6. केवल भारतीय नागरिक ही आईसीसीआर को विदेश यात्रा हेतु यात्रा अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।


7. यदि भारत सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य विश्वविद्यालयों, अन्य सरकारी निकायों या संगठनों के साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति संस्कृति के क्षेत्र में विदेश में होने वाले कार्यक्रमों/गतिविधियों में भाग लेने के लिए आईसीसीआर के यात्रा अनुदान का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे विदेश यात्रा के लिए आईसीसीआर के यात्रा अनुदान का लाभ उठाने के लिए अपने कार्यालय से (उस मूल मंत्रालय/विभाग से जहां व्यक्ति काम कर रहा है) अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा।


8. व्यक्तियों के यात्रा अनुदान आवेदनों का समर्थन करने वाले संगठनों/एनजीओ को अपने पंजीकरण और संबंधित केंद्रीय/राज्य प्राधिकरणों के साथ इसकी निरंतरता से संबंधित दस्तावेज और अन्य विवरण जैसे पंजीकरण की तिथि, जीएसटी नंबर, बैलेंस शीट और एक वचनबद्धता संलग्न करनी चाहिए कि उनके पास किसी भी सरकारी विभाग/एजेंसी के साथ खातों के निपटान/उपयोगिता प्रमाणपत्र का कोई बकाया नहीं है।


9. प्रस्ताव भारतीय दूतावास/उच्चायोग, आईसीसीआर क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों या सीधे आवेदकों द्वारा भेजे जा सकते हैं। आईसीसीआर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुशंसित आवेदनों को उचित प्राथमिकता दी जा सकती है।


10. प्रस्तावों को संबंधित भारतीय मिशन को उनकी सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा और क्र.सं. 2 में उल्लिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से उनके विचार मांगे जाएंगे। मिशन द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर मेजबान संस्थान/संगठन के आयोजन/उत्सव/प्रदर्शनी प्रमाणिकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है, क्या आवेदक की भागीदारी विदेश में भारतीय हितों को बनाए रखने में सक्षम होगी आदि। यात्रा सहायता की स्वीकृति के लिए मिशन द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर अधिक विचार किया जा सकता है।


11. आवेदक के पास कार्यक्रम/त्योहार/सम्मेलन/सेमिनार/प्रदर्शनी के लिए प्रस्तावित यात्रा की तारीख से कम से कम छह महीने के लिए वैध पासपोर्ट होना चाहिए।


12. यदि अनुमोदित हो तो आईसीसीआर द्वारा केवल एक क्षेत्र के लिए एक बार इकोनॉमी क्लास अंतर्राष्ट्रीय वापसी हवाई किराया (भारत में निकटतम हवाई अड्डे से सीधे संभावित मार्ग पर दूसरे देश में आयोजन के निकटतम हवाई अड्डे तक) आईसीसीआर द्वारा प्रदान किया जाएगा।


13. अन्य कोई भी व्यय जैसे कि आवास, भोजन, पासपोर्ट, वीज़ा, स्थानीय यात्रा आदि का वहन आगंतुक या कार्यक्रम आयोजक को करना होगा। आवेदक को हवाई टिकट के अलावा अन्य व्ययों के लिए स्रोत के समर्थन में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।


14. 3 साल की कूलिंग ऑफ अवधि होगी। अगर कोई आवेदक इस अवधि के दौरान आवेदन करता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।


15. आयोजन के प्रकार के आधार पर प्रस्ताव को आईसीसीआर के संबंधित अनुभागों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। आउटगोइंग कल्चरल डेलिगेशन (OCD) अनुभाग द्वारा कलाकारों और प्रदर्शनियों के दौरे संसाधित किए जाते हैं, जबकि सम्मेलन अनुभाग द्वारा सम्मेलनों/सेमिनारों आदि के लिए विशेषज्ञों के दौरे संसाधित किए जाते हैं, और अन्य आउटगोइंग दौरों (जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते हैं) उन्हें आगंतुक कार्यक्रम अनुभाग द्वारा संसाधित किया जाता है। आवेदन की जांच इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा की जा सकती है और बाद में समिति की सिफारिश पर परिषद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है।


16. लाभार्थी को अपनी यात्रा की विस्तृत रिपोर्ट, कुछ प्रासंगिक फोटोग्राफ, मूल बोर्डिंग पास सहित व्यय का विवरण सहित यात्रा के एक माह के भीतर आईसीसीआर को प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा आवेदक को भविष्य में किसी भी सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।


17. जिस व्यक्ति को आईसीसीआर द्वारा यात्रा सहायता प्रदान की गई है उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रचार सामग्री में संक्षिप्त विवरण शामिल करके आईसीसीआर को उसकी भागीदारी के लिए उसके समर्थन के लिए उचित आभार दिया जाए।


18. किसी भी आयोजन/सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा सहायता का प्रावधान पूरी तरह से परिषद के विवेक पर निर्भर करेगा, जो कि परिषद के आयोजन की समग्र प्रकृति, बजटीय बाधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए होगा।


19. परिषद बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवेदक को इस संबंध में आवेदन पत्र में निर्धारित अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।