प्रस्थानी आगंतुक कार्यक्रम
यात्रा सहायता
यात्रा सहायता हेतु दिशानिर्देशदिशानिर्देश
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यात्रा सहायता हेतु प्रस्ताव कार्यक्रम से कम से कम 4 माह पूर्व प्राप्त होने चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर किसी भी अन्य कारण से विचार नहीं किया जाएगा।
प्रस्तावित यात्रा की तिथियाँ 1 अप्रैल – 30 जून 1 जुलाई – 30 सितंबर 1 अक्टूबर – 31 दिसंबर 1 जनवरी – 31 मार्च -
कलाकारों की प्रस्थानी यात्राओं (विदेश में प्रस्तुति हेतु) अथवा प्रदर्शनियों (विदेश में प्रदर्शनी हेतु) के लिए, इसे ईमेल द्वारा OCD अनुभाग को spdocd[dot]iccr[dot]gov[dot]in पर भेजा जाना चाहिए।
सम्मेलनों/संगोष्ठियों/आयोजनों आदि हेतु विशेषज्ञों/प्रतिष्ठित व्यक्तियों की प्रस्थानी यात्राओं के लिए, इसे spdcs[dot]iccr[dot]gov[dot]in पर भेजा जाना चाहिए।
संस्कृति के क्षेत्र में अन्य सभी प्रस्थानी आगंतुकों हेतु, इसे spd-dvp[at]iccr[dot]gov[dot]in पर भेजा जाना चाहिए तथा po-dvpavp[at]iccr[dot]gov[dot]in को प्रतिलिपि भेजी जानी चाहिए। प्रतिभागी के अनुरोध का मूल्यांकन उसकी साख, विशेषज्ञता के क्षेत्र, परियोजना के विषय, मेज़बान संगठन की साख तथा आईसीसीआर के समर्थन को स्वीकार करने/प्रचारित करने की उसकी इच्छा के आधार पर किया जाएगा।
यात्रा अनुदान का उद्देश्य सांस्कृतिक क्षेत्र में साझेदार देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं पारस्परिक समझ को बढ़ावा देना है तथा यह शैक्षणिक सम्मेलनों में भाग लेने हेतु प्रदान नहीं किया जाता है।
यदि आवेदक भारत सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य विश्वविद्यालयों, अन्य सरकारी निकायों अथवा संगठनों के साथ कार्यरत है, तो आईसीसीआर के यात्रा अनुदान का लाभ उठाने हेतु (मूल मंत्रालय/विभाग से) एक अनापत्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यात्रा अनुदान आवेदनों का समर्थन करने वाले संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अपने पंजीकरण, GST नंबर, बैलेंस शीट से संबंधित दस्तावेज़ तथा यह वचनबद्धता संलग्न करनी चाहिए कि सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ कोई लंबित निपटान नहीं है।
प्रस्ताव भारतीय दूतावास/उच्चायोग, आईसीसीआर के आंचलिक कार्यालय/उप-आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से अथवा सीधे आवेदकों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। मिशनों/आंचलिक कार्यालयों द्वारा अनुशंसित आवेदनों को उचित प्राथमिकता दी जा सकती है।
प्रस्तावों को आवेदन के क्रमांक 12 पर उल्लिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से अनुशंसा हेतु संबंधित भारतीय मिशन को अग्रेषित किया जाएगा। महत्व एवं मेज़बान संस्थान की साख के आधार पर, स्वीकृति हेतु आगे विचार किया जाएगा।
जिस व्यक्ति को आईसीसीआर द्वारा यात्रा सहायता स्वीकृत की गई है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रचार सामग्री में आईसीसीआर को विधिवत श्रेय दिया जाए।
आवेदक के पास प्रस्तावित यात्रा की तिथि से कम से कम छह माह के लिए वैध पासपोर्ट होना चाहिए।
स्वीकृत होने पर, आईसीसीआर द्वारा एक बार की इकॉनमी श्रेणी की अंतरराष्ट्रीय वापसी हवाई यात्रा (भारत में निकटतम हवाई अड्डे से विदेश में निकटतम हवाई अड्डे तक सीधे मार्ग से) प्रदान की जाएगी।
आवास, भोजन, पासपोर्ट, वीज़ा, स्थानीय यात्रा आदि जैसे अन्य सभी व्यय आगंतुक अथवा आयोजन आयोजक द्वारा वहन किए जाएंगे। अन्य व्ययों हेतु सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
उसी लाभार्थी से एक अन्य आवेदन पर विचार किए जाने से पूर्व 3 वर्षों की प्रतीक्षा अवधि होगी।
प्रस्तावों को आयोजन के प्रकार के आधार पर आईसीसीआर के संबंधित अनुभागों द्वारा संसाधित किया जाएगा।
आवेदन की जाँच इस उद्देश्य हेतु गठित एक समिति द्वारा की जा सकती है तथा तत्पश्चात समिति की अनुशंसा के आधार पर आईसीसीआर के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।
लाभार्थी को एक माह के भीतर तस्वीरों, व्यय विवरण तथा मूल बोर्डिंग पास सहित यात्रा की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ऐसा न करने पर भविष्य की सहायता पर विचार नहीं किया जाएगा।
यात्रा सहायता का प्रावधान आईसीसीआर के अधिदेश, आयोजन की प्रकृति, आवेदक की पृष्ठभूमि तथा बजटीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए आईसीसीआर के पूर्ण विवेकाधिकार पर होगा। महानिदेशक, आईसीसीआर का निर्णय अंतिम होगा।
आईसीसीआर बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।